कोटा (राजस्थान): राजस्थान के कोटा से रिश्तों के कत्ल की एक खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां एक अंधविश्वासी मां ने अपने बेटे का जीवन बचाने के लिए मासूम बेटी की जान ले ली। पूछताछ के दौरान महिला ने ऐसे खुलासे किए, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। आरोपी महिला ने बताया कि उसको सपना आता था कि बड़े बेटे को बचाना है तो किसी एक की बलि देनी होगी। इसके बाद महिला ने इस वारदात को अंजाम दे दिया।
जानें क्या है पूरा मामला
कोटा में 38 वर्षीय महिला ने शनिवार को अपनी 13 वर्षीय बेटी की तौलिये से गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और संदिग्धता के आधार पर महिला रेखा से पूछताछ की। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला रेखा कंवर हाडा बारां जिले के अंता कस्बे की शिव कॉलोनी की रहने वाली है और उसकी शादी ऑटो ड्राइवर से हुई है। वह अपने पति और तीन बच्चों के साथ रहती है। आरोपी महिला का बडा बेटा निकेन्द्र है जिसके दिल में छेद होने की जानकारी मिली। साथ ही ये भी सामने आया कि आरोपी महिला अपने बड़े बेटे से बहुत प्यार करती है। बेटे की तबियत को लेकर महिला काफी परेशान रहने लगी। ऐसे में उसको सपना आने लगा कि एक की बलि दोगे तो बेटा ठीक हो जाएगा।
छोटे बेटे ने बहन का गला घोंटते देख मचाया शोर
अंता पुलिस थाना के प्रभारी (SHO) रामलक्ष्मण ने कहा कि हाडा का मानसिक विकार का इलाज चल रहा था। उन्होंने बताया कि शनिवार की सुबह उसने पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली अपनी बेटी संजना की एक तौलिया से गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना उस समय हुई जब महिला का पति काम पर गया हुआ था और उसका 16 वर्षीय बेटा नागेंद्र स्कूल में था। उन्होंने कहा कि दंपति का सबसे छोटा बेटा शिंगम घटना के वक्त घर पर था। जब शिंगम ने अपनी मां को अपनी बहन की पिटाई करते और उसका गला घोंटने की कोशिश करते देखा, तो वह घर से भाग गया और शोर मचाया, जिसके बाद कुछ पड़ोसी लड़की को बचाने के लिए उसके घर पहुंचे।
गेट तोड़ घर में घुसे पड़ोसी
पुलिस ने कहा कि उन्होंने पाया कि घर के सभी दरवाजे अंदर से बंद थे, लेकिन जब उन्होंने अंदर झांका तो उन्होंने देखा कि हाडा ने अपनी बेटी का तौलिये से गला घोंट दिया था। उन्होंने कहा कि पड़ोसियों ने गेट तोड़ दिया और घर में घुस गए। रामलक्ष्मण ने कहा कि वे लड़की को स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लड़की के पिता शिवराज सिंह की शिकायत पर पुलिस ने हाडा पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया और अगले दिन महिला को गिरफ्तार कर लिया। महिला को रविवार को एक कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया।