नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दो अलग-अलग धर्मों के एक समलैंगिक जोड़े की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। याचिका में उन्होंने अपने परिवार से जान का खतरा बताया था। समलैंगिक जोड़े ने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें परिवार वालों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। वह दिल्ली के एक शेल्टर होम में रह रही हैं। एक धर्म की लड़की के परिवार वाले दूसरे धर्म की लड़की पर धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील अरुंधति काटजू ने कहा कि दोनों लड़कियां बालिग हैं और वे साथ रहना चाहती हैं। एक धर्म की लड़की के परिवार वाले जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वे लड़की की अपनी मर्जी के लड़के शादी करवाना चाहते हैं, जिसका लड़की विरोध कर रही है। धमकी देने वाले परिवार की लड़की को उसकी मर्जी के बिना उत्तर प्रदेश लेकर जाया गया था, जहां से दिल्ली महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद छुड़ाया गया। काटजू ने दोनों लड़कियों की सुरक्षा की मांग की।
दिल्ली HC ने दिया ये आदेश
न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने स्थानीय पुलिस थाने के एसएचओ और बीट अफसर को निर्देश दिया कि वह दोनों लड़कियों को अपना नंबर उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें जब भी मदद की जरूरत पड़े वो फोन कर सकें। कोर्ट ने कहा कि अगर ये जोड़ा किसी किराए के मकान में रहने जाता है तो वहां के स्थानीय थाने को सूचना दें ताकि वहां भी उन्हें सुरक्षा मिल सके।