देहरादून: बीते दिनों सीएम धामी ने दून कलेक्ट्रेट रिकॉर्ड रूम का औचक निरीक्षण किया था. इस दौरान सीएम धामी को यहां कई तरह की अनियमितताएं मिली थी. जिसके बाद सीएम धामी ने DM को फटकार लगाई थी. अब सीएम धामी ने यहां हुये फर्जीवाड़े की समयबद्ध, विस्तृत और गहन जांच के आदेश दिये हैं. जिसके लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाएगा.
आज देहरादून कलेक्ट्रेट स्थित रजिस्ट्रार ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान रजिस्ट्रार ऑफिस में संचालित जमीनों की रजिस्ट्री की प्रक्रियाओं एवं रिकॉर्ड रूम का अवलोकन कर जिलाधिकारी देहरादून को भूमि के दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने हेतु निर्देशित… pic.twitter.com/avbK79ViRx
— Pushkar Singh Dhami (Modi Ka Parivar) (@pushkardhami) July 15, 2023
इस एसआईटी में जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, पंजीकरण विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी होगा. अभिलेखों में इसका गठन एक वरिष्ठ अधिकारी और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या किसी अन्य जानकार और योग्य व्यक्ति/अधिकारी को शामिल करके किया जाना चाहिए. जनपद देहरादून में पकड़े गये विक्रय पत्रों के फर्जीवाड़े से सम्बन्धित अभिलेखों की सुरक्षा के लिए भी सीएम धामी ने तत्काल कड़े प्रबन्ध के निर्देश दिये.
Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami did a surprise inspection of the Deputy Registrar's Office Dehradun and Archives today.
CM Dhami has given instructions that at least a 3-member high-level Special Investigation Team (SIT), in which a senior officer of the Indian Administrative…
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 16, 2023
बता दें बीती शनिवार को उप निबंधक कार्यालय और अभिलेखागार में फाइलों की गड़बड़ी को लेकर आई खबरों के बीच सीएम धामी ने औचक निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद जिलाधिकारी और दूसरे सम्बंधित अधिकारियों को सीएम धामी ने फटकार लगाई थी. फ़ाइलों के निरीक्षण, रख-रखाव, सुरक्षा मानक, नष्ट होने से बचाव के उपाय मानकों के अनुरूप नहीं मिले. दस्तावेज कक्ष में प्रवेश और नकल प्राप्त करने की प्रकिया में गम्भीर लापरवाही पाई गई.
जिसके बाद सीएम धामी ने अभिलेखों में की गई जालसाजी की गहन जांच के आदेश दिये. जिसके लिए 3 सदस्यीय SIT का गठन किया गया. जिसमें निबन्धन विभाग का वरिष्ठ अधिकारी,भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक वरिष्ठ अधिकारी और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सहित अन्य कोई जानकार योग्य व्यक्ति/अधिकारी को सम्मिलित रहेंगे.