उत्तराखंड में अब लव जिहाद और धर्मांतरण आसान नहीं, सीएम धामी ने उठाया ये कदम, पढ़ें कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले…

खबर उत्तराखंड

देहरादून: आजकल लव जिहाद के मामले लगातार पैर पसार रहें है। आए दिन लव जिहाद के कई मामले अखबारों के पहले पन्ने में ही दिखाई दे रहें है। लव जिहाद के मामलें पर कब लगेगी रोक कब निकलेगा समाधान ये सवाल सबके मन में उठ रहा है। अब लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए फैसला लिया। कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधन किए गए है जिसके तहत अब से जबरन धर्म परिवर्तन संज्ञय अपराध होगा। नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों पर रोक लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जमरानी बांध बनाने से प्रभावित हो रहे 1326 परिवारों को पुनर्वास किए जाने का फैसला भी किया गया है।

आईए जानते है क्या है बड़े फैसले:

  • उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून में किए गए सख्त संशोधन
  • उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण अब होगा संज्ञेय अपराध
  • नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान
  • जबरन धर्मांतरण ओऔर लव जिहाद के मामले में लगेगी रोक।
  • जमपानी बांध बनाने से प्रभावित हो रहे 1326 परिवारों को किया जाएगा पुनर्वास
  • वहीं वर्ष 2013 में बने अधिनियम के तहत किया जाएगा प्रभावितों को पुनर्वास
  • पशुपालकों को कैबिनेट बैठक से मिली राहत
  • भूसा पर मिलने वाली सब्सिडि को बढाया गया।
  • भूसे पर 50 प्रतिशत सब्सिडी, ओर शैलेश पर 75 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी
  • कौशल विकास में रोजगार देने वाली कंपनियों को चार चरण में किया भुगतान
  • हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने पर लगी मुहर
  • प्रदेश में धर्मांतरण कानून बनाने पर मिली कैबिनेट की मंजूरी
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