जयपुर: जयपुर के हाइवे पर चलती बस में युवती से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। केबिन में अकेला पाकर ड्राइवर ने उसके साथ जबरदस्ती की। लाउंड म्यूजिक चलाकर कंडक्टर बस दौड़ता रहा। शोर मचाने पर सवारियों ने बस रुकवाकर ड्राइवर की पिटाई कर दी। कानोता थाने में डरी सहमी पीड़िता ने बस ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि यह घटना शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को हुई जब प्राइवेट बस उत्तर प्रदेश से जयपुर आ रही थी। पुलिस के मुताबिक कानपुर से जयपुर आ रही यह लड़की केबिन में बैठी थी जहां ड्राइवर आरिफ और ललित ने उसके साथ रेप किया।
जयपुर में मामा के पास आ रही थी लड़की
युवती ने बताया कि जयपुर में उसके मामा रहते हैं। मामा के पास काम करने के लिए 9 दिसम्बर की शाम को कानपुर से वीडियोकोच बस में जयपुर आने के लिए बैठी थी। बस में पीछे सभी सीट भर जाने पर परिचालक ने सात आठ अन्य सवारियों के साथ उसे भी केबिन में बैठा दिया। उसने बताया कि रास्ते में देर रात तक अलग-अलग जगह केबिन में बैठी सवारी उतर गई। वह अकेली रह गई थी। नजदीक बैठे चालक ने केबिन में ऊपर की तरफ बनी स्लीपर सीट पर सोने के लिए भेज दिया। कुछ देर बाद वह भी वहां आ गया और उससे बलात्कार किया। पीड़िता चिल्लाई तो उसके साथी चालक ने म्यूजिक की आवाज तेज कर दी। इस दौरान सवारियों ने लड़की की आवाज सुनकर बस को कानोता में पेट्रोल पंप के पास जबरदस्ती रुकवाया और उसे बचाया। इसके बाद सवारियों ने आरोपित आरिफ की जमकर पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया।
शोर मचाने पर सवारियों ने रुकवाई बस
जयपुर के कानोता थानाधिकारी भगवान सहाय मीणा ने बताया कि आरिफ को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि ललित भागने में सफल रहा और उसकी तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि आरिफ फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बस के अंदर कुछ ही यात्री थे जबकि पीड़िता चालक के पास बनी केबिन में बैठी थी जो अंदर से बंद था। उन्होंने बताया कि जब घटना हुई, तो महिला ने शोर मचा दिया, जिससे यात्री सचेत हो गए और उन्होंने बस रुकवा ली और चालक आरिफ को पकड़ लिया, जबकि ललित भाग गया।
एक पकड़ा गया, दूसरा चालक बस से कूदा
पुलिस सहायक आयुक्त (बस्सी) फूलचंद मीणा ने बताया कि पीडित युवती कानपुर से जयपुर के लिये शनिवार की रात को एक निजी बस में सवार हुई थी। युवती सांगानेर में अपने मामा के घर के लिए कानपुर से रवाना हुई थी। उन्होंने बताया कि पीडिता की ओर से बस के दोनों चालकों- आरिफ (35) और ललित के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी (सामूहिक बलात्कार) और एससी,एसटी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरिफ को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि बस का दूसरा चालक बस में से कूद कर फरार हो गया।