देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. यह बैठक हाल ही में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के मद्देनजर काफी महत्त्वपूर्ण थी. बैठक में यूपीएससी और डिफेंस फोर्सेस की प्रिमिलरी पास कर मैंस की तैयारी करने वाले छात्रों को 50 हजार की जगह 1 लाख रुपए दिए जाने का फैसला लिया गया है. साथ ही ‘मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना’ के तहत दो बालिका के जन्म पर जो किट दी जाती थी, अब वो बालक होने पर भी मिलेगी.
कर्मचारी सामूहिक बीमा की बढ़ी राशि
कैबिनेट बैठक में कर्मचारी सामूहिक बीमा के लिए जो धन दिया जाता था, उसको बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. इसी क्रम में इंश्योरेंस की वैल्यू भी बढ़ाई गई. साथ ही आवास विकास विभाग के अंतर्गत ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के आसपास बेहतर टाउन शिप विकसित हो, इसके लिए 11 कस्बों में निर्माण कार्यों पर आगामी एक वर्ष के लिए 200 मीटर की दूरी तक रोक लगाने का फैसला लिया गया है.
कैबिनेट बैठक में यूसीसी को लेकर हुई चर्चा
मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा, कैबिनेट प्रेमचंद्र अग्रवाल और कृषि मंत्री गणेश जोशी मुख्य रूप से शामिल हुए. वहीं, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और खेल मंत्री रेखा आर्य शहर से बाहर होने के चलते बैठक में शामिल नहीं हो पाए. मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी को लेकर भी जानकारी ली गई.
कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण फैसले
राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) को प्रदेश के समस्त औद्योगिक क्षेत्रों के मानचित्र स्वीकृत किये जाने हेतु अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है.
खाद्य विभाग के अंतर्गत अंत्योदय और बीपीएल कार्ड धारकों को 8 रुपये की दर से प्रतिमाह मिलेगा 1 किलो आयोडीन नमक.
समान नागरिक सहिंता के अंतर्गत अब तक समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को कैबिनेट ने किया अनुमोदित.
संस्कृति, धर्मस्व और तीर्थाटन विभाग के अंतर्गत बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति में कार्मिकों और धार्मिक कार्यों के लिए दो नियमावली बनाने की मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में अब बालक का जन्म होने पर भी मिलेगी किट.
आवास विकास विभाग अंतर्गत ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के आसपास बेहतर टाउन शिप विकसित हों, इस हेतु 11 कस्बों में निर्माण कार्यों पर आगामी एक वर्ष के लिए 200 मीटर की दूरी तक लगी रोक. तय मास्टर प्लान से होगा इन क्षेत्रों का विकास. जिसमें योगनगरी ऋषिकेश, शिवपुरी, ब्यासी, सिराला, चिलगढ-मल्ला, मलेथा, श्रीनगर, धारी देवी, तिलानी, घोलतीर, गौचर शामिल है.
परिवहन निगम में मृतक आश्रितों के 195 पद जो कि पूर्व में फ्रीज किए गए थे, उनसे रोक हटाये जाने का निर्णय लिया गया है.
आवास विभाग के अंतर्गत भवन निर्माण और विकास उपविधि में संशोधन को मंजूरी मिली है. जिसके तहत छोटे नाले से 5 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप बना सकेंगे. शेष के लिये 50 मीटर की दूरी यथावत रहेगी .
राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना में प्रीमियम की दरों को संसोधित किया गया है. जिसके तहत बीमा योजना की धनराशि को 100 रुपये से बढ़ाकर 350, 200 से 700 और 400 को 1400 किया गया है. साथ ही अब इंश्योरेंस के रूप में प्रदान की जाने वाली धनराशि को बढ़ाकर 1 लाख को 5 लाख, 2 लाख को 10 लाख और 4 लाख को 20 लाख किये जाने का निर्णय लिया गया है .
विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांग को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति में शिथिलीकरण नियमावली को 30 जून 2024 तक लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है.
कार्मिक विभाग के अंतर्गत यूपीएससी और डिफेंस फोर्सेज की एनडीए व अन्य परीक्षाओं में प्री परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को अब 50 हजार रुपये के बजाय 1 लाख की धनराशि मिलेगी .
गृह विभाग के अंतर्गत राजस्व से रेगुलर पुलिस में लाये गये 6 नए थानों और 21 पुलिस चौकियों के लिये कॉन्स्टेबल और एसआई के लिए 327 नए पदों पर भर्ती किये जाने का फैसला लिया गया है.
पशुपालन विभाग के अंतर्गत देहरादून में पालतू जानवरों के अस्पताल हेतु 9 पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है.
पशुपालन विभाग अंतर्गत अब तक 60 विकासखंड में वेटरनरी मोबाइल वैन का संचालन केन्द्र सरकार के सहयोग से किया जा रहा, लेकिन अब शेष 35 विकासखंडों के लिये राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से वैन की व्यवस्था की जाएगी..
पशुपालन विभाग अंतर्गत पशु चिकित्सालयों की व्यवस्था के लिये अब यूजर चार्ज का 75 प्रतिशत चिकित्सालय अपने लिए और शेष 25 प्रतिशत ट्रेजरी में जमा करेंगे.
प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पीजी में सीनियर रेजीडेंट की कमी के कारण अब इसकी अवधि को एक साल की बजाय दो साल किये जाने का निर्णय लिया गया है.
ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी और चमोली के रूप में चिन्हित पदों को परिवर्तित कर उपायुक्त परियोजना के रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया है.
सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के ढांचे में स्वीकृत कतिपय पदो के सृजन के संबंध में भी फैसला लिया गया है.
सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के भर्ती नियमावली के प्राविधान मृतक कुटुम्ब के सदस्य को सरकारी सेवा के किसी पद पर ऐसे पद को छोड़कर जो लोक सेवा आयोग के क्षेत्रांर्तगत उपयुक्त किये जाने के संबंध में नियमावली का प्रख्यापन