देहरादून: कार्मिक विभाग ने मृतक के आश्रितों को सरकारी सेवा में भर्ती करने के लिए मृतक सरकारी सेवा के आश्रितों की संशोधित सेवा नियमावली जारी कर दी है। अब मृतक आश्रितों को सरकारी सेवा में समूह घ अथवा समूह ग के कनिष्ठ सहायक या समकक्ष पद पर उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जाएगा। कैबिनेट ने कुछ समय पहले मृतक के आश्रितों के लिए संशोधित सेवा नियमावली को मंजूरी प्रदान की थी। इस पर अब शासन ने आदेश जारी कर दिया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि मृतक के आश्रितों को किसी भी पद पर भर्ती करने के लिए उसकी शैक्षिक योग्यता पूरी होनी चाहिए।
आवेदन करने का ये है नियम
नियमों की मानें तो जरूरी होगा कि वह सरकारी सेवा के योग्य हो और सरकारी सेवक की मृत्यु के पांच वर्ष के भीतर नौकरी के लिए आवेदन कर लें। इसमें एक बिंदु यह जोड़ा गया है कि यदि सेवायोजन के लिए आवेदन करने की निर्धारित समय सीमा के विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई महसूस होती है, ऐसे प्रकरणों में सरकार शिथिलता प्रदान कर सकती है।