नई दिल्ली: नया वर्ष और महीना बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। 1 जनवरी 2023 से अपनी दैनिक जीवन से जुड़े जो नियमों में बदलाव होने होने वाला है, जिसका जो सीधा असर है। आपके जेब पर होने वाला है। एलपीजी रसोई गैस के रेट हर महीने की पहली तारीख को तय किए जाते हैं साथ ही बैंक लॉकर के नियमों में बदलाव होने वाला है। गाड़ियां महंगी होने वाली हैं। चलिए जानते है इसके बारे में।
गाड़ियां हो जायेगी महंगी
गाड़ियों की कीमतें भी 1 जनवरी से बढ़ना शुरू हो जायेगी। कई सारी गाडियां है। जैसे- हुंडई मोटर, मर्सिडीज-बेंज, रेनॉल्ट, मारुति सुजुकी, केआईए इंडिया, टाटा मोटर्स और एमजी मोटर है। जो 1 जनवरी 2023 से अपनी गाड़ियां की कीमत बड़ा रही हैं।
सीएनजी, पीएनजी के रेट तय होंगे
देश में हर महीने की पहली तारीख को सीएनजी और पीएनजी के रेट तय किए जाते है। महीने के शुरुआती हफ्तों में दिल्ली और मुंबई में कंपनियां दाम में बदलाव करती गई। पिछले कुछ महीनों के ट्रेंड को अगर हम देखे, तो दिल्ली एनसीआर और मुंबई में सीएनजी और पीएनजी के रेट है उनके रेट के इजाफा हुआ है।
एलपीजी रसोई गैस के बदल जायेंगे
हर महीने की जो पहली तारीख है। इसमें एलपीजी रसोई गैस के दाम तय किए जाते है। 14 किग्रा वाले जो रसोई गैस है। काफी महीनों से उनके रेट में बदलाव नहीं किया गया है। इस बार संभावना लग रही है। कि सरकार दाम कम करेगी।
बैंक लॉकर से जुड़े नियम बदल जाएंगे
बैंक लॉकर से जुड़े जो नियम है। 1 तारीख से बदल जायेंगे। सभी प्रमुख बैंक को आरबीआई ने 1 जनवरी 2023 से पहले जो धारकों को लॉकर एग्रीमेंट जारी करने के लिए कहा है। आरबीआई के रिवाइज नियमों के मुताबिक बैंक ये तय करेंगे। कि उनके लॉकर समझौतों में कोई अनुचित नियम या शर्तें शामिल न हों। बैंक के मौजूदा जो लॉकर ग्राहक है। बैंक उनके साथ भी एग्रीमेंट को रिन्यू करेगा। नए लॉकर के नियम 1 जनवरी 2023 लागू हो जायेंगे।
बदल जाएंगे क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम
कुछ बैंक ऐसे है। जो क्रेडिट कार्ड से जुड़े जो नियम को भी बदलने वाले है। क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड्स पॉइंट और फीस को एचडीएफसी बैंक बदलने वाले है।
ई-इनवॉइस बनाना होगा
जीएसटी के जुड़े जो नियम है। 1 जनवरी उनमें बदलाव होने वाले है। जिन कारोबारियों का 5 करोड़ रूपये से अधिक का सालाना टर्नओवर है। उन कारोबारियों के लिए ई-इन्वॉयस बनाना जरूर होगा।
बदलेंगे ये नियम मोबाइल से जुड़े
आने वाले महीने से मोबाइल मैन्युफैक्चर या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है उन कंपनियों को आईएमईआई नंबर का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा।