मुरादाबाद: नमकीन के पैकेट में बाइक का कूपन निकलने पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने आदेश दिया है कि नमकीन खरीदने वाले को बाइक दी जाए। आयोग ने जिला उपभोक्ता मंच के आदेश को यथावत रखते हुए नमकीन फर्म की अपील खारिज कर दी है। कहा है कि निर्माता कंपनी अपने उत्पाद को बेचने केलिए पहले इस तरह की योजना चलाती है और फिर इनाम निकलने पर बहानेबाजी करती है।
स्टार इंटरप्राइजेज संभल की फर्म धमाका नाम से नमकीन पैकिंग करती है। यह लोगों में नमकीन बेचने के लिए कूपन योजना भी चलाती है। ग्राम भदरौला मुरादाबाद निवासी डालचंद ने 21 अप्रैल 2004 को इस नमकीन के पैकेट खरीदे थे। दो पैकेट में 50-50 पैसे निकले जिसका तत्काल भुगतान कर दिया गया। 24 अप्रैल 2010 को उन्होंने फिर दस पैकेट खरीदे। एक पैकेट में बॉक्सर एटी मोटरसाइकिल का कूपन निकला लेकिन दुकानदार ने इसे देने से इंकार कर दिया। कहा के उन्होंने परिवादी को कभी माल नहीं बेचा।
मामला जिला उपभोक्ता मंच के पास गया जहां मंच ने कहा कि उपभोक्ता ने विपक्षी की दुकान से ही नमकीन के पैकेट खरीदे हैं। उनमें से एक में बाइक का कूपन निकला लिहाजा विपक्षी उसे बाइक देने के लिए बाध्य है। इस निर्णय को नमकीन फर्म ने राज्य उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए अपील दायर की। एडवोकेट संदीप पांडे ने बताया कि राज्य उपभोक्ता आयोग ने नमकीन फर्म की अपील को खारिज करते जिला उपभोक्ता मंच के आदेश को यथावत रखा है। कहा है कि योजना के अनुसार इनाम में निकली हुई वस्तु या नगद धनराशि अदा करने का उत्तरदायित्व योजना संचालित करने वाली संस्था का है।