नई दिल्ली: सरकार धोखाधड़ी और कर चोरी रोकने के लिए बैंकिंग सिस्टम में समय समय पर तरह-तरह के बदलाव करती रहती है। इसी क्रम में अब सरकार बैकिंग लेनदेन में फिर से कुछ बदलाव करने की तैयारी में है। इस बदलाव से सरकार नकद लेनदेन में सुरक्षा को और मजबूत करने के साथ- साथ टैक्स चोरी रोकने का प्रयास करेगी। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार बैंकों से पैसा निकालने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन और आंखों की आईरिस स्कैनिंग का उपयोग करेगी।
नए नियम के मुताबिक अब ग्राहक बैंक से फेस ऑथेंटिकेशन और आंखों की आईरिस स्कैनिंग से अपनी पहचान सत्यापित करके ही पैसा निकाल सकेंगे। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इसे लागू करने जा रहे हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने बैंकों को कुछ बड़े लेन-देन के लिए चेहरे की पहचान और आंखों की स्कैनिंग के लिए भी कहा है।
दिसंबर में वित्त मंत्रालय ने यूआईडीएआई के एक पत्र पर बैंकों से कार्रवाई करने को लेकर कहा था कि जहां किसी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है तो फेशियल रिकग्निशन और आइरिस स्कैनिंग के जरिए वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। सरकार ने कहा है कि वह 2023 तक एक नया गोपनीयता कानून लाने की कोशिश कर रही है।
Source : “भारत समाचार “