ड्यूटी के दौरान, पर्सनल सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा भारी, यूपी पुलिसकर्मियों के लिए गाइडलाइन जारी…

राज्यों से खबर

लखनऊ यूपी में ड्यूटी के दौरान रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों के लिए बुरी खबर है. अब उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया है. ऐसे पुलिसकर्मियों के लिए डीजीपी मुख्यालय की तरफ से सोशल मीडिया पॉलिसी 2023 जारी कर दी गई है. इसमें साफ कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान कोई भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी सोशल मीडिया का व्यक्तिगत प्रयोग नहीं करेगा.

नहीं बना पाएंगे रील या वीडियो

सोशल मीडिया पॉलिसी 2023 पुलिसकर्मी ड्यूटी के वक्त ऑफिस या कार्यस्थल पर वर्दी में वीडियो या रील नहीं बनाएंगे. उनके लाइव टेलीकास्ट पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. ड्यूटी के बाद भी अगर वर्दी पहनकर पुलिस की छवि धूमिल करने वाले वीडियो या रील बनते हैं तो उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके तहत थाना, पुलिस लाइन, पुलिस ऑफिस के निरीक्षण और पुलिस ड्रिल या फायरिंग में हिस्सा लेने का लाइव टेलीकास्ट भी सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकेंगे.

सोशल मीडिया से नहीं कर पाएंगे कमाई

इस पॉ​​लिसी के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई भी पुलिसकर्मी बिना अनुमति किसी भी तरह की कमाई या आय प्राप्त नहीं कर सकता है. किसी भी कंपनी, उत्पाद या सेवा का प्रचार-प्रसार भी प्रतिबंधित कर दिया गया है. गोपनीय सरकारी दस्तावेज, हस्ताक्षरित रिपोर्ट या पीड़ित के प्रार्थनापत्र को भी सरकारी या व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालने पर रोक लगा दी गयी है. इतना ही नहीं, महिलाओं और अनुसूचित जाति की गरिमा को प्रभावित करने वाली कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकेगी.

इन गतिविधियों पर भी लगायी गयी रोक

नई सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत पुलिस विभाग में असंतोष की भावना फैलाने वाली पोस्ट या ऐसी कोई भी सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा नहीं की जाएगी. सरकार या उसकी नीतियों, कार्यक्रमों, राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति की विचारधारा या राजनेता के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकेंगे. पुलिसकर्मियों को जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, व्यवसाय, सेवाएं, लिंग या क्षेत्र के संबंध में भी भेदभावपूर्ण, पूर्वाग्रह से ग्रसित टिप्पणी करने से रोक दिया गया है. इतना ही नहीं, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ की फोटो भी पोस्ट नहीं की जाएगी जो अपराधिक, अवांछित, गैर सामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो.

लगाए गए हैं कई और प्रतिबंध

नई पॉलिसी के तहत सराहनीय कार्य से संबंधित पोस्ट में अभियुक्तों की फोटो और वीडियो ब्लर करके ही साझा की जाएगी. इसके तहत पुलिस कार्रवाई में बरामद माल और हथियार को बिना सील मोहर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं डाला जाएगा. गश्त, पेट्रोलिंग या अन्य कार्यों के दौरान मिलने वाले व्यक्तियों की फोटो और वीडियो ब्लर करके ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली जा सकेगी. इतना ही नहीं, पुलिस की वर्दी, सरकारी असलहे, वाहन का प्रयोग करते हुए पुलिसकर्मी के परिवार या मित्र का वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड नहीं किया जाएगा. पुलिसकर्मियों के व्यक्तिगत कार्यों से संबंधित फोटो या वीडियो भी सरकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा नहीं किया जाएगा.

नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

नयी पॉलिसी के तहत पुलिसकर्मियों की तरफ से किसी भी प्रकार के सांकेतिक विरोध, किसी संगठन या राजनीतिक दल से संबंधित प्रतीक को सरकारी और व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर के रूप में नहीं लगाया जाएगा. कोई भी पुलिसकर्मी ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप या पेज ज्वाइन नहीं करेगा, जो पुलिस विभाग या सरकार के विरोध में हो और जाति, संप्रदाय या क्षेत्र आदि के नाम पर बनाया गया हो. इसमें कहा गया है कि पॉलिसी का पालन न करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *