देहरादून: सरकार ने प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों ऊर्जा निगम, जल विद्युत निगम और पिटकुल में कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। छह माह तक कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शासन से एस्मा की अधिसूचना जारी होने के बाद निगमों के स्तर से भी कर्मचारी संगठनों को इसकी सूचना भेजी जा चुकी है। सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (एस्मा) (उत्तराखंड राज्य में यथा प्रवृत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1966) की धारा-3 की उपधारा-1 के तहत छह माह की अवधि के लिए हड़ताल प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया। यह आदेश उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन पर लागू होगा।
अधिसूचना जारी होने के छह माह तक कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं कर सकेगा। अब इस संबंध में निगमों के स्तर से कर्मचारी संगठनों को सूचना भेजी जा रही है। सोमवार को यूजेवीएनएल प्रबंधन ने कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को पत्र भेजकर एस्मा के बारे में अवगत करा दिया है।
सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि ऊर्जा विभाग अति आवश्यक सेवाओं दायरे में आता है। आने वाले समय में विभाग की चुनौतियां बढ़ने की आशंका है, विद्युत आपूर्ति निर्बाध जारी रहे, इसलिए यह फैसला लिया गया है।