जिला अधिकारी अपने-अपने जिले की मोटरसाइकिल 48 घंटे में ले जाएं नहीं तो मिलेगी प्रतिकूल प्रविष्टि – अपर मुख्य सचिव

खबर उत्तराखंड

देहरादून: अपने जनपद से सम्बन्धित आवंटित मोटर साईकिलों को तत्काल दो दिन अन्दर अनिवार्यतः प्राप्त करना सुनिश्चित करें, अन्यथा प्रकरण में विलम्ब के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदत्त की जायेगी जिसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगे।

औद्योगिक सामाजिक दायित्व (CSR) योजनान्तर्गत मै० हीरो मोटो कार्प, लि०. द्वारा राजस्व विभाग को उपलब्ध करायी गई मोटर साईकिलों के आवंटन के सम्बन्ध में अध्यक्ष राजस्व परिषद ने जिले के जिलाधिकारी को 24 घंटे के अंतराल में उनके जिले में मानकों के अनुसार आवंटित  मोटरसाइकिल को उठाकर ले जाने के निर्देश जारी किए ।

अपर मुख्य सचिव और अध्यक्ष राजस्व परिषद राधा रतूड़ी ने जारी पत्र में लिखा है कि  औद्योगिक सामाजिक दायित्व (CSR) योजनान्तर्गत मै० हीरो मोटो कार्प, लि० द्वारा राजस्व विभाग को उपलब्ध कराई गई 320 मोटर साईकिल को परिषद् स्तर से जनपदों को आवंटित की गयी है। जिसमें जनपद उत्तरकाशी की 04, नैनीताल की 05, पौड़ी की 02 अल्मोडा की 13 मोटर साईकिल को जनपदों द्वारा प्राप्त किया जाना शेष है, जबकि पूर्व में ही इन मोटर साईकिल को उठाये / प्राप्त किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये थे। जनपद त अवशेष 32 मोटर साईकिल प्राप्त की जानी है। इसी प्रकार जनपद चमोली को आवंटित 24 मोटर साईकिल को परिषद् के पूर्व पत्र दिनांक 02.02.2023 से मोटर साईकिल जनपद को ले जाने हेतु निर्देशित किया गया किन्तु जनपद चमोली द्वारा उक्त तिथि को मोटर साईकिल को न ले जाने से परिषद् के पत्र दिनांक 23.02.2023 के द्वारा पुनः दिनांक 01 मार्च 2023 की तिथि निर्धारित करते हुये मोटर साईकिल प्राप्त / उठाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अपने जारी पत्र में अध्यक्ष राजस्व परिषद ने बताया है कि चूंकि उक्त मोटर साईकिलों को राजस्व परिषद् कार्यालय परिसर में रक्षित होने से इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया एवं सोशल मीडिया द्वारा मोटर साईकिल को परिषद् कार्यालय परिसर में रखे जाने के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, जिससे आम जनमानस में शासन के प्रति नकारात्मक सन्देश जा रहा है।

अध्यक्ष राजस्व परिषद ने जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि  उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत में मेरी आपसे यह अपेक्षा है कि अपने जनपद से सम्बन्धित आवंटित मोटर साईकिलों को तत्काल दो दिन अन्दर अनिवार्यतः प्राप्त करना सुनिश्चित करें, अन्यथा प्रकरण में विलम्ब के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदत्त की जायेगी जिसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगे।

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