देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने पुरानी आबकारी नीति को ही आगे बढ़ाते हुए 2023-24 की नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत राज्य में विदेशी शराब 20 रुपये सस्ती हो गई है। नीति के तहत प्रदेश में गोवंश संरक्षण, खेलकूद एवं महिला कल्याण के लिए एक-एक रुपए प्रति बोतल सेस के रूप में लेने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। इस तरह से एक बोतल पर कुल 3 रुपये सेस लिया जाएगा। अंग्रेजी शराब पर दस फीसदी और देशी शराब पर 15 फीसदी का इजाफा कर ठेका संचालन किया जा सकेगा। मौजूदा समय में संचालित हो रहे शराब ठेका स्वामी अगले एक वर्ष के लिए ठेके का संचालन इच्छानुसार कर सकेंगे।
जबकि जो दुकानें नहीं उठेंगी उन पर लॉटरी निकाली जाएगी। वहीं यह भी निर्णय लिया गया है कि एमआरपी से अधिक दाम पर शराब बेचने या शिकायत मिलने पर दुकानों की सस्पेंशन की कार्यवाही की जाएगी। उत्तराखंड कैबिनेट में आज तीन प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट में उत्तर प्रदेश से होने वाली शराब की तस्करी की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की शराब की कीमतों के 150 से 200 रुपए के अंतर को कम कर 20 किया गया है। इस तरह से शराब तस्करी पर पाबंदी लगाई जा सके और राज्य को अधिक राजस्व प्राप्त हो सकेगा।
4 हजार करोड़ रुपये का आएगा राजस्व
वर्ष 2023-24 के लिए आबकारी राजस्व लक्ष्य को 4000 करोड़ रखा गया है। पूर्व में आवंटित शराब की दुकानों में वर्ष 2023-24 विदेशी मदिरा में 10 प्रतिशत और देशी मदिरा में 15 प्रतिशत पूर्व में निर्धारित राजस्व के अतिरिक्त लिए जाने पर उनका नवीनीकरण किया जा सकेगा। गौला नाधर और कोसी में पुराने रेट से ही ट्रांसपोर्टर काम करेंगे।