देहरादून. समाज में दिव्यांगजन कई तरह का संघर्ष करते हुए जीवन यापन करते हैं. दरसअल शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए शिक्षा और भरण पोषण करना बहुत मुश्किल होता है. जिंदगी को संघर्ष और कठिनाइयों के साथ जीने वाले इन दिव्यांगजनों की मदद करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार कई योजनाएं लाती हैं. इसके अलावा दिव्यांगजनों की शिक्षा और उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए भी कई दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं.
बता दें कि राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए छात्रवृत्ति, भरण पोषण अनुदान, दक्ष दिव्यांगजनों व उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार और कई तरह की पेंशन दी जाती है. वहीं, दिव्यांगजनों के नए जीवन की शुरुआत में भी समाज कल्याण विभाग उन्हें प्रोत्साहित करता है. अगर कोई दिव्यांगजन विवाह करके नए जीवन की शुरुआत करता है, तो उसे समाज कल्याण विभाग 25000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देता है. बशर्ते दिव्यांगजन 40 फीसदी डिसेबिलिटी वाला हो.
25000 रुपये की प्रोत्साहन राशि के लिए दिव्यांगजन की पात्रता
>> दंपति भारत का नागरिक होना चाहिए. दंपति उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी हो या कम से कम 5 वर्ष से यहां रह रहा हो.
>>दंपति में से कोई सदस्य किसी आपराधिक मामले में दंडित न हो.
>>शादी के वक्त युवक कम से कम 21 वर्ष या 45 से अधिक न हो. युवती कम से कम 18 वर्ष व 45 वर्ष से अधिक न हो.
>>दंपति का विवाह प्रचलित सामाजिक रीति-रिवाज से हुआ हो या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी विवाह किया गया हो.
>>दंपति में से कोई सदस्य आयकरदाता की श्रेणी में न आता हो.
>>उसकी कोई और शादी न हो और उनके ऊपर महिला उत्पीड़न या अन्य आपराधिक मुकदमा न चल रहा हो.
>>सामान्य युवक द्वारा दिव्यांग युवती से विवाह करने पर भी अनुदान की राशि 25,000 रुपये मिलेगी.
ऐसे करें आवेदन
दिव्यांगजनों का इस योजना का लाभ लेने के लिए 40 फीसदी डिसएबल होना जरूरी है. अगर ऐसा होता है तो आवेदक उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://socialwelfare.uk.gov.in/pages/display/59-persons-with-disabilities पर जाए.
इसके बाद दिव्यांग कल्याण सेक्शन में जाकर आप विवाह के लिए अनुदान राशि वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें. फॉर्म में मांगी गई जानकारी आप भरकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए दिव्यांगजनों के पास दिव्यांगजन सर्टिफिकेट होना चाहिए. आवेदक का आधार कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, स्थायी निवास या मूल निवास प्रमाण पत्र और बैंक अकाउंट होना चाहिए.