देहरादून:धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में आज 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग में बीआरसी और सीआरसी के पदों को मंजूरी दी गई है. आउटसोर्स के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे. इसके साथ ही ईको टूरिज्म की नई पॉलिसी को भी मंजूरी मिल गई है. राज्य में ईको टूरिज्म की अपार संभावनाओं को देखते हुए नई पॉलिसी लाई गई है. कैबिनेट बैठक में सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज और सौरभ बहुगुणा मौजूद रहे.
धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है. कैबिनेट बैठक में चाइल्ड केयर लीव में हुआ बड़ा संशोधन किया गया है. प्रदेश में अब महिलाओं के साथ पुरुषों को भी चाइल्ड केयर लीव मिलेगी. साथ ही उत्तराखंड बोर्ड परीक्षार्थियों को बैक पेपर देने का मौका दिया गया है. छात्रों को दो विषय में फेल होने पर बैक पेपर देने का मौका मिलेगा. कैबिनेट बैठक में पैराग्लाइडिंग के समय हादसों को देखते हुए नई नियमावली बनाई गई है. हादसा ना हो इसके लिए नियमावली में ट्रेंड लोगों को ही लाइसेंस दिए जाने के लिए नियम बनाया गया है.
कैबिनेट बैठक में स्कूलों में प्रबंधन समिति के चुनाव 3 सालों में ही होने पर मंजूरी दी गई है. पहली प्रबंधन समिति का चुनाव 5 साल किए जाने पर सुझाव मांगे गये थे. जिस पर ये फैसला लिया गया. उत्तराखंड में अग्नि की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए भी कैबिनेट में बड़ा निर्णय लिया गया. फायर ब्रिगेड को 7 श्रेणियों में बांटा गया. मैदान के साथ साथ पहाड़ के शहरों में भी फायर ब्रिगेड की टीमें तैनात होंगी.
कैबिनेट बैठक में नगर पंचायत कलाढूंगी के विस्तार का निर्णय लिया गया है. जमरानी बांध को लेकर विस्थापन प्रक्रिया में 300 एकड़ जमीन जनता को आवंटित किया जाएगा. जिनका विस्थापन होना है उनको विस्थापन नीति के तहत आवंटित किया जाएगा. कैबिनेट में सीएम मेधावी प्रोत्साहन छात्रवृति योजना को भी मंजूरी मिल गई है. 11वीं और 12वीं के बच्चों को 1200 रुपए छात्रवृति मिलेगी. 80 प्रतिशत के ऊपर अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी. ब्लॉक स्तर पर छात्रों का चयन किया जाएगा.
कैबिनेट बैठक के फैसले
1- कक्षा 6 से कक्षा 10 तक 70% से अधिक अंक होने चाहिए। परीक्षा में 75% अटेंडेंस जरूरी है।
2- उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में दो विषयों में परीक्षाफल सुधार परीक्षा का मौका मिलेगा। फेल छात्रों के अलावा अपने अंकों में सुधार के लिए भी दी जा सकेगी परीक्षा।
3- प्रदेश में शहरों के हिसाब से अग्निशमन विभाग को 7 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रत्येक श्रेणी में अलग-अलग सुविधाएं दी जाएंगी।
4- प्रदेश में 955 बीआरसी और सीआरसी ₹40000 प्रति माह वेतन पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से रखे जाएंगे।
5- पर्यटन विभाग ने एयरोस्पोर्ट्स पैराग्लाइडिंग आदि के लिए नियमावली बनाई है, जिसके तहत शर्ते पूरी करके लाइसेंस लेना होगा, बिना लाइसेंस के पैराग्लाइडिंग करवाने वालों पर ₹50000 तक जुर्माना लगेगा।
6- अशासकीय विद्यालय में 2016 में लिया गया। 5 साल में प्रबंधन समिति के चुनाव का फैसला पलटा अब पूर्व की भांति 3 साल पर ही होंगे प्रबंधन समिति के चुनाव।
7- वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन पर मोहर वाणिज्यकर को अब राज्य कर कहा जाएगा। आयुक्त कर को आयुक्त राज्य कर और मनोरंजन कर के 9 पद आरक्षित किए गए।
8- वित्तीय समिति के अधिकार बढ़ाए अब एक करोड़ के बजाय 10 करोड़ तक के कार्यों को विभागीय सचिव के स्तर से बनी समिति से मिल जाएगा। अप्रूवल इससे ऊपर वालों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति से अप्रूवल मिलेगा।
9- भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की नियमावली पर मोहर।
10- प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म स्थल पर होने वाली कमाई का केवल 10% हिस्सा ही ट्रेजरी में जमा होगा। 90% हिस्सा स्थानीय समिति के पास रहेगा जिससे वहां विकास कार्य किए जा सकेंगे पुराने इको टूरिज्म स्थलों पर 20% हिस्सा ट्रेजरी में जमा होगा और 5 करोड़ से अधिक की रकम इकट्ठा होने और कोई नया काम संभावित ना होने पर वह रकम ट्रेजरी में जमा हो जाएगी।
11- अब प्रदेश में एकल अभिभावकों को मिल 2 साल की चाइल्ड केयर लीव मिल सकेगी। अभी तक केवल महिला कर्मचारी को यह सुविधा मिलती थी। अब एककल पुरुष अभिभावक को भी यह सुविधा मिलेगी, जिनके बच्चे 40% से अधिक दिव्यांग हैं उन्हें निर्धारित 18 साल के बाद भी सीसीएल का लाभ मिल सकेगा।
12- स्टोन क्रेशर हॉट मिक्स प्लांट के लिए बनी साइट सिलेक्शन कमेटी में अब हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार पोलूशन कंट्रोल बोर्ड का एक अधिकारी भी बतौर सदस्य होगा।
13- प्रदेश में निराश्रित गोवंश के लिए बनी गौशालाओं में अब प्रति गाय प्रतिदिन ₹30 के बजाय ₹80 खर्च सरकार देगी इनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर डीएम भी पैसा दे सकेंगे।
14- जमरानी बांध के विस्थापितों को उधम सिंह नगर के पराग फार्म में 300 एकड़ जमीन दी जाएगी इसकी विस्थापन नीति पूर्व में कैबिनेट से पास हो चुकी है।
15- नगर पंचायत कालाढूंगी का सीमा विस्तार किया जाएगा।
16- प्रदेश में नजूल नीति 2021 को 1 साल के लिए विस्तारित किया गया है।