लखनऊ : भारतीय रिजर्व बैंक ने दो हजार के नोट 30 सितंबर तक बदलने की समय सीमा निर्धारित की हुई है. बावजूद इसके रोडवेज बसों में यात्रियों से 2000 के नोट किराए के तौर पर नहीं लिए जाने की शिकायतें आ रही थीं. परिवहन विभाग ने 30 सितंबर तक 2000 के नोट लेने के निर्देश दिए हैं. यूपी परिवहन निगम के पीआरओ अजीत सिंह के मुताबिक 30 सितंबर 2023 तक बस कंडक्टरों को दो हजार रुपये का नोट यात्रियों से लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके बाद भी यात्रियों से दो हजार का नोट नहीं लेने वाले बस कंडक्टरों के खिलाफ टोल फ्री नंबर पर 18001802877 पर बस नंबर और बस डिपो के नाम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
अब तक दो हजार का नोट नहीं लेने की आईं 186 शिकायतें
बीते दो दिनों में बस से सफर करने वाले यात्रियों से दो हजार रुपये का नोट नहीं लिए जाने की ढेरों शिकायतें दर्ज कराईं. प्रदेश भर के करीब 32 डिपो से 186 शिकायतें मिली हैं. इसी के मद्देनजर सोमवार को बस परिचालक को निर्देश दिए गए हैं कि दो हजार रुपये के नोट नहीं लिए जाने के कोई आदेश नहीं है. ऐसे में यात्रियों से किराये के बदले दो हजार का नोट लेना होगा. वहीं परिवहन निगम की बसों में यात्रियों से ऑनलाइन यूपीआई से किराये का भुगतान नहीं होने यात्री परेशान हैं. ऐसी कई शिकायतें परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक आईटी को मिली हैं. इसके बाद एक बार फिर से बस कंडक्टरों को ईटीएम मशीन से कार्ड के जरिए यात्रियों से किराये के भुगतान के लिए सख्त आदेश जारी किए गए हैं.