आगरा: पिता को ब्लैकमेल करने के लिए पुत्र ने उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने का प्रयास किया। उनका मोबाइल नंबर अपरिचित महिलाओं को दे दिया।पिता ने महिलाओं की काल रिकार्ड कर पत्नी को भी सुनाई। आरोप है कि साजिश में पत्नी भी पुत्र के साथ साजिश में शामिल थी। पुत्र ने उक्त रिकार्डिग हासिल कर उन्हें ब्लैकमेल किया। उसकी हरकतों से परेशान पिता को पुलिस के पास जाना पड़ा।
लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया पुत्र
गायत्री अपार्टमेंट, दयालबाग निवासी मनोज उपाध्याय ने पुत्र अपार शर्मा और पत्नी के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि लाड़-प्यार ने पुत्र अपार को बिगाड़ दिया। उसकी हरकतों का विराेध करने पर मारपीट करता है। मनमाफिक खर्चा नहीं मिलने पर घर के जेवरात आदि चोरी करने लगा। पुत्र ने अपनी मां को बहला फुसलाकर एक भूखंड भी बिकवा दिया।जो उन्होंने पत्नी के नाम खरीदा था।
मां के साथ रहने लगा और दे दिया महिलाओं के नंबर
पत्नी से इस बारे में बात करने पर पुत्र ने मारपीट की। अपनी मां को लेकर हाथरस चला गया। वहां पर उसने बी.काम में प्रवेश ले लिया। अपनी मां के साथ रहने लगा। मनोज का आरोप है कि पुत्र ने साजिश के तहत उनका मोबाइल नंबर अपरिचित महिलाओं काे दे दिया। उनके माध्यम से हनी ट्रैप का शिकार बनाने का प्रयास किया। उन्होंने महिलाओं की बातचीत रिकार्ड कर ली। पुत्र के कृत्य की जानकारी पत्नी को देते उक्त रिकार्डिंग सुनवाई।
पिता को करने लगा ब्लैकमेल
पुत्र अपार ने मां को बहला फुसलाकर उनसे रिकार्डिंग हासिल कर ली। जिसके बाद से उन्हें ब्लैकमेल करता रहा। अक्टूबर 2022 में हाथरस से लौट आया। पुत्र और पत्नी दोनों ने उनके साथ रह रहे हैं। पिता का अारोप है कि पुत्र ने बाइक खरीदने के लिए डेढ़ लाख रुपये मांगे। उन्होंने मना कर दिया, जिस पर पुत्र और पत्नी ने उन मारपीट का आरोप लगाते हुए फंसाने का प्रयास किया। थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने सच्चाई जानने पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की।
साढ़े पांच लाख रुपये किए चोरी
पिता का अारोप है कि पुत्र ने साढ़े पांच लाख रुपये चोरी कर लिए। इसके अलावा चेक पर उनके फर्जी हस्ताक्षर कर अपने खाते में 12 लाख रुपये स्थानांतरित करा लिए। थाने में शिकायत करने पर पुलिस ने मामला परिवार का बताते हुए कार्रवाई नहीं की। पीड़ित ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की, उनके आदेश पर अभियोग दर्ज किया गया। प्रभारी निरीक्षक न्यू आगरा सर्वेश कुमार ने बताया कि विवेचना में मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।